Sunday 8 April 2018

पैंगोंग झील के पास 6 किलोमीटर तक घुसे चीनी सैनिक, ITBP जवानों ने खदेड़ा

By on 23:06



अरुणाचल प्रदेश के असफिला क्षेत्र में चीनी दावे के बाद पैदा हुए तनाव के बीच चीन की घुसपैठ वाली चालबाजियों पर बड़ा खुलासा हुआ है. खुफिया रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि चीनी सैनिक लद्दाख में पैंगोंग झील के पास भारतीय सीमा में 6 किलोमीटर अंदर तक घुस आए. भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) ने गृह मंत्रालय को सौंपी अपनी एक रिपोर्ट में चीनी घुसपैठ की पूरी जानकारी दी है.



ITBP द्वारा गृह मंत्रालय को दी गई रिपोर्ट से खुलासा

चीन ने लद्दाख सेक्टर में इस साल मार्च महीने में सबसे ज्यादा घुसपैठ की कोशिशें की हैं. चीन ने पिछले एक महीने में 20 बार भारत-चीन सरहद पर घुसपैठ किया. ITBP ने गृह मंत्रालय को जो अपनी रिपोर्ट दी है. उस रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने उत्तरी पैंगोंग झील के पास गाड़ियों के जरिए 28 फरवरी, 7 मार्च और 12 मार्च 2018 को घुसपैठ की. ITBP ने चीन के इस घुसपैठ पर विरोध भी दर्ज कराया. पैंगोंग झील के पास 3 जगहों पर चीनी सेना ने घुसपैठ की, इस दौरान चीनी सैनिक 6 किलोमीटर तक अंदर घुस आए थे.

ITBP के विरोध के बाद वापस लौटे चीनी सैनिक

पैंगोंग का ये वही इलाका है, जहां पर पिछले साल अगस्त के महीने में चीनी सैनिकों ने भारतीय सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी की थी. सूत्रों के मुताबिक इस साल भी चीनी सैनिकों ने पैंगोंग झील के पास उत्तरी पैंगोंग में ITBP के साथ बहस करने की कोशिश की थी, जिसको ITBP ने नाकाम कर दिया.



अरुणाचल के असफिला क्षेत्र में भारतीय सेना की पेट्रोलिंग पर चीन की आपत्ति

8 अप्रैल को ही खबर आई थी कि अरुणाचल प्रदेश के असफिला क्षेत्र में भारतीय सेना की पेट्रोलिंग को लेकर चीन ने कड़ी आपत्ति जताई है. साथ ही चीन ने इस क्षेत्र में एक बार फिर से अपना दावा ठोका है. उसने इस क्षेत्र में भारतीय सेना की पेट्रोलिंग को अतिक्रमण करार दिया है. चीन का दावा है कि असफिला क्षेत्र उसका हिस्सा है. हालांकि भारतीय सेना ने चीनी सेना के इन आरोपों और आपत्तियों को सिरे से खारिज कर दिया.

भारत ने खारिज किया चीन का दावा
सूत्रों के मुताबिक चीन ने इस मुद्दे को 15 मार्च को बॉर्डर पर्सनेल मीटिंग के दौरान उठाया, जिसे भारतीय सेना ने फौरन सिरे से खारिज कर दिया. यह बैठक किबिथू इलाके में चीन की तरफ दईमाई चौकी पर हुई. भारतीय सेना ने असफिला क्षेत्र में चीन के दावों को भी खारिज किया है. भारत ने कहा कि असफिला अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी क्षेत्र का हिस्सा है और भारतीय सेना इस इलाके में लगातार पेट्रोलिंग करती आ रही है.


Thursday 5 April 2018

इन वजहों से सलमान खान को सेशन कोर्ट से मिली बेल!

By on 23:54
बॉलीवुड के टाइगर सलमान खान के लाखों फैंस की निगाहें आज जोधपुर के सेशन कोर्ट पर होंगी, जहां थोड़ी देर में सलमान की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है. हालांकि सलमान को जमानत मिलने में खास मुश्किल नहीं होनी चाहिए और इसकी पूरी संभावनाएं हैं कि उन्हें बेल पर आज ही रिहा कर दिया जाए.

सलमान को बेल मिलने के पुख्ता आधार भी हैं. सलमान के फैंस के लिए हम बता रहे हैं उन कारणों के बारे में, जिसके चलते उन्हें बेल मिलने की संभावना बढ़ जाती है.
1. सबसे अहम कारण तो यही है कि बीते 20 वर्षों के दौरान कोर्ट ने जब सुनवाई के लिए सलमान को बुलाया, वह खुद कोर्ट पहुंचे.
2. दूसरी बात सलमान ने जांच एजेंसियों को भी मामले की जांच में अब तक पूरा सहयोग दिया है.
3. तीसरा अहम पक्ष सलमान के बारे में यह है कि उन्होंने मुंबई हिट एंड रन केस से उलट इस मामले में मीडिया में किसी तरह की ऊल-जुलूल बयानबाजी नहीं की और न ही कोर्ट के किसी फैसले पर सवाल उठाया और न ही मजाक उड़ाया
4. केस में सलमान के साथ आरोपी रहे अन्य बॉलीवुड कलाकारों सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे को बरी कर दिया जाना भी सलमान के पक्ष में जा सकता है.
5. इसी केस से जुड़े आर्म्स ऐक्ट के तहत लगे आरोप में सलमान पहले ही बरी हो चुके हैं.


6. सलमान को हाईकोर्ट ने सभी आरोपों से बरी कर दिया था.
7. गुरुवार को CJM कोर्ट ने सलमान को सजा तो सुना दी, लेकिन मामले में कोई नया गवाह या सबूत अदालत के सामने नहीं आए.
बता दें कि सलमान खान के वकील आनंद देसाई ने भी कल सीजेएम कोर्ट के फैसले को हैरानी भरा बताया था. सलमान के वकील का तो यहां तक कहना है कि सीजेएम कोर्ट के फैसले से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वारदात वाले समय सलमान खान अकेले ही आधी रात में जोधपुर के उस रिमोट इलाके में शिकार करने निकले थे. बता दें कि सलमान खान को जोधपुर की CJM कोर्ट ने 20 साल पुराने काले हिरणों के शिकार मामले में दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई है.
सेशन कोर्ट से नहीं मिली बेल तो यह होगा अगला कदम
सलमान खान को अगर सेशन कोर्ट से बेल नहीं मिलती है तो उनके वकील हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं. हालांकि ऐसी स्थिति में सलमान को जेल से बाहर आने के लिए कुछ और दिनों का इंतजार करना होगा.

सीजेएम कोर्ट ने अपने फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के लिए 60 दिन की मियाद तय की है. कानून के मुताबिक, अगर सलमान को 3 साल से कम की सजा होती तो सीजेएम कोर्ट में ही जमानत याचिका दायर हो जाती. लेकिन सात साल तक की सजा के मामले में बेल के लिए जिला जज की अदालत में अपील करनी होती है.


क्या इस आदमी के 'गायब' होने से मिली सलमान खान को सजा?

By on 23:49
जोधपुर सीजेएम कोर्ट ने सलमान खान को काले हिरण शिकार मामले में 5 साल की सजा सुनाई है. आज सलमान की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी. सलमान को शिकार मामले में दोषी पाया गया. जबकि सैफ, तब्बू, सोनाली, नीलम को बरी कर दिया गया. कोर्ट के फैसले पर एक्टर के फैंस और कई सेलेब्स सवाल उठा रहे हैं. इसी के मद्देनजर एक नजर डालते हैं उन 5 वजहों और सबूतों पर जिनकी वजह से कोर्ट ने एक्टर को सजा सुनाई....



#1. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, जब काले हिरणों का दोबारा से पोस्टमार्टम किया गया तो गोली लगने से मौत होने का खुलासा हुआ. जबकि पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में काले हिरणों के ज्यादा खाना खाने और कूदने से मौत होना बताया गया था.



#2. सलमान खान का स्पॉटबॉय दिनेश गावरे के ना मिलने से भी केस गंभीर हो गया. कहा जाता है कि जब सलमान काले हिरणों के शिकार पर निकले थे तब गाड़ी में दिनेश गावरे भी मौजूद थे. उनका गवाही के लिए ना मिलना कोर्ट ने गंभीरता से लिया. बता दें, दिनेश गावरे बहराम पाड़ा, बांद्रा (मुंबई) का निवासी है.


#3. काले हिरण शिकार केस के चश्मदीद गवाहों में शामिल पूनमचंद, शैराराम और मांगीलाल का कोर्ट में अपने बयानों पर डटे रहना केस को मजबूती दे गया.



#4. सलमान खान को सजा दिए जाने के लिए उनके पास से बरामद 2 राइफल, एयर गन, हिरण की खाल, सींग, छर्रे और अभियोजन पक्ष की मजबूत दलीलें केस को उनके खिलाफ करती गई.


#5. अनुसंधान अधिकारी के द्वारा कोर्ट में पेश किए गए मजबूत सबूतों ने सलमान खान को सजा दिलाने में अहम भूमिका निभाई.


इसके अलावा बाकी आरोपियों सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम, तब्बू के केस से बरी होने की 2 वजहें सामने आई हैं. पहली ये कि ये सभी जिप्सी में पीछे बैठे थे. जिसकी वजह से गवाह उन्हें अच्छे से नहीं पहचान पाए. इस बात का बाकी आरोपियों को फायदा मिला


दूसरी वजह ये है कि इन चारों सह-आरोपियों के पास से जांच के दौरान कुछ भी संदिग्ध बरामदगी नहीं हुई. साफ तौर पर बताए तो सबूतों के अभाव की वजह से इन्हें बरी किया गया.


Source : https://aajtak.intoday.in/gallery/5-reasons-of-why-salman-khan-get-jail-and-others-acquittal-black-buck-case-dinesh-gaware-tmov-8-20550.html 


इन वजहों से सलमान खान को सेशन कोर्ट से मिली बेल!

By on 22:55
बॉलीवुड के टाइगर सलमान खान के लाखों फैंस की निगाहें आज जोधपुर के सेशन कोर्ट पर होंगी, जहां थोड़ी देर में सलमान की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है. हालांकि सलमान को जमानत मिलने में खास मुश्किल नहीं होनी चाहिए और इसकी पूरी संभावनाएं हैं कि उन्हें बेल पर आज ही रिहा कर दिया जाए.

सलमान को बेल मिलने के पुख्ता आधार भी हैं. सलमान के फैंस के लिए हम बता रहे हैं उन कारणों के बारे में, जिसके चलते उन्हें बेल मिलने की संभावना बढ़ जाती है.
1. सबसे अहम कारण तो यही है कि बीते 20 वर्षों के दौरान कोर्ट ने जब सुनवाई के लिए सलमान को बुलाया, वह खुद कोर्ट पहुंचे.
2. दूसरी बात सलमान ने जांच एजेंसियों को भी मामले की जांच में अब तक पूरा सहयोग दिया है.
3. तीसरा अहम पक्ष सलमान के बारे में यह है कि उन्होंने मुंबई हिट एंड रन केस से उलट इस मामले में मीडिया में किसी तरह की ऊल-जुलूल बयानबाजी नहीं की और न ही कोर्ट के किसी फैसले पर सवाल उठाया और न ही मजाक उड़ाया
4. केस में सलमान के साथ आरोपी रहे अन्य बॉलीवुड कलाकारों सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे को बरी कर दिया जाना भी सलमान के पक्ष में जा सकता है.
5. इसी केस से जुड़े आर्म्स ऐक्ट के तहत लगे आरोप में सलमान पहले ही बरी हो चुके हैं.


6. सलमान को हाईकोर्ट ने सभी आरोपों से बरी कर दिया था.
7. गुरुवार को CJM कोर्ट ने सलमान को सजा तो सुना दी, लेकिन मामले में कोई नया गवाह या सबूत अदालत के सामने नहीं आए.
बता दें कि सलमान खान के वकील आनंद देसाई ने भी कल सीजेएम कोर्ट के फैसले को हैरानी भरा बताया था. सलमान के वकील का तो यहां तक कहना है कि सीजेएम कोर्ट के फैसले से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वारदात वाले समय सलमान खान अकेले ही आधी रात में जोधपुर के उस रिमोट इलाके में शिकार करने निकले थे. बता दें कि सलमान खान को जोधपुर की CJM कोर्ट ने 20 साल पुराने काले हिरणों के शिकार मामले में दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई है.
सेशन कोर्ट से नहीं मिली बेल तो यह होगा अगला कदम
सलमान खान को अगर सेशन कोर्ट से बेल नहीं मिलती है तो उनके वकील हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं. हालांकि ऐसी स्थिति में सलमान को जेल से बाहर आने के लिए कुछ और दिनों का इंतजार करना होगा.

सीजेएम कोर्ट ने अपने फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के लिए 60 दिन की मियाद तय की है. कानून के मुताबिक, अगर सलमान को 3 साल से कम की सजा होती तो सीजेएम कोर्ट में ही जमानत याचिका दायर हो जाती. लेकिन सात साल तक की सजा के मामले में बेल के लिए जिला जज की अदालत में अपील करनी होती है.