Thursday 5 April 2018

इन वजहों से सलमान खान को सेशन कोर्ट से मिली बेल!

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बॉलीवुड के टाइगर सलमान खान के लाखों फैंस की निगाहें आज जोधपुर के सेशन कोर्ट पर होंगी, जहां थोड़ी देर में सलमान की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है. हालांकि सलमान को जमानत मिलने में खास मुश्किल नहीं होनी चाहिए और इसकी पूरी संभावनाएं हैं कि उन्हें बेल पर आज ही रिहा कर दिया जाए.

सलमान को बेल मिलने के पुख्ता आधार भी हैं. सलमान के फैंस के लिए हम बता रहे हैं उन कारणों के बारे में, जिसके चलते उन्हें बेल मिलने की संभावना बढ़ जाती है.
1. सबसे अहम कारण तो यही है कि बीते 20 वर्षों के दौरान कोर्ट ने जब सुनवाई के लिए सलमान को बुलाया, वह खुद कोर्ट पहुंचे.
2. दूसरी बात सलमान ने जांच एजेंसियों को भी मामले की जांच में अब तक पूरा सहयोग दिया है.
3. तीसरा अहम पक्ष सलमान के बारे में यह है कि उन्होंने मुंबई हिट एंड रन केस से उलट इस मामले में मीडिया में किसी तरह की ऊल-जुलूल बयानबाजी नहीं की और न ही कोर्ट के किसी फैसले पर सवाल उठाया और न ही मजाक उड़ाया
4. केस में सलमान के साथ आरोपी रहे अन्य बॉलीवुड कलाकारों सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे को बरी कर दिया जाना भी सलमान के पक्ष में जा सकता है.
5. इसी केस से जुड़े आर्म्स ऐक्ट के तहत लगे आरोप में सलमान पहले ही बरी हो चुके हैं.


6. सलमान को हाईकोर्ट ने सभी आरोपों से बरी कर दिया था.
7. गुरुवार को CJM कोर्ट ने सलमान को सजा तो सुना दी, लेकिन मामले में कोई नया गवाह या सबूत अदालत के सामने नहीं आए.
बता दें कि सलमान खान के वकील आनंद देसाई ने भी कल सीजेएम कोर्ट के फैसले को हैरानी भरा बताया था. सलमान के वकील का तो यहां तक कहना है कि सीजेएम कोर्ट के फैसले से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वारदात वाले समय सलमान खान अकेले ही आधी रात में जोधपुर के उस रिमोट इलाके में शिकार करने निकले थे. बता दें कि सलमान खान को जोधपुर की CJM कोर्ट ने 20 साल पुराने काले हिरणों के शिकार मामले में दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई है.
सेशन कोर्ट से नहीं मिली बेल तो यह होगा अगला कदम
सलमान खान को अगर सेशन कोर्ट से बेल नहीं मिलती है तो उनके वकील हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं. हालांकि ऐसी स्थिति में सलमान को जेल से बाहर आने के लिए कुछ और दिनों का इंतजार करना होगा.

सीजेएम कोर्ट ने अपने फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के लिए 60 दिन की मियाद तय की है. कानून के मुताबिक, अगर सलमान को 3 साल से कम की सजा होती तो सीजेएम कोर्ट में ही जमानत याचिका दायर हो जाती. लेकिन सात साल तक की सजा के मामले में बेल के लिए जिला जज की अदालत में अपील करनी होती है.


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